नौकरी छोड़ने से पहले PF से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव, जानिए क्या है पूरी जानकारी

नई दिल्ली, 17 जून 2024: देशभर में इस समय करोड़ों की संख्या में ऐसे कर्मचारी मौजूद है जिनका हर महीने उनके वेतन से EPF में योगदान होता है और जब वे लोग नौकरी छोड़ते है तो वे अपने पीएफ के पैसे को निकलते है। लेकिन सरकार की तरफ से 5 साल की अवधी से पहले नौकरी छोड़ने पर नियमों में काफी बदलाव कर दिए है।

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव होने के कारण अब यदि कोई कर्मचारी पांच साल की नौकरी पूरी करने से पहले PF खाते से पैसे निकालता है तो उसे टीडीएस (Tax Deducted at Source) कटाना होगा। इस बदले हुए नियम के चलते कर्मचारियों की टेंशन अब बढ़ने वाली है क्योंकि अभी तक उनको अपने पीएफ के पैसे की निकासी पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता था।

पुराण नियम और नए में टीडीएस कितना?

अभी सरकार की तरफ से जो ईपीएफ के नियम में बदलाव किया गया है इससे पहले पांच साल से कम अवधि में नौकरी छोड़ने पर PF से पैसे निकालने पर टीडीएस नहीं कटता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और कर्मचारी को 5 साल से पहले छोड़ी गई नौकरी के ईपीएफ के पैसे को निकलने पपर भरी भरकम टीडीएस देना होगा।

अगर आपने अपना PAN कार्ड EPFO को जमा कर रखा है, तो आपके द्वारा निकाली गई रकम पर 10% टीडीएस कटेगा। वहीं अगर आपने अपना PAN कार्ड जमा नहीं कराया है तो आपको 34.608% टीडीएस देना होगा। सरकार की तरफ से बदले गए इन नियमों की वजह से अब कर्मचारियों को 5 साल की अवधी से अधिक की नौकरी करने के बाद ही पीएफ के पैसे निकलने में फायदा रहने वाला है।

कब नहीं लगेगा टीडीएस और कैसे मिलेगा टैक्स में छूट?

कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पैसे निकलता है तो उसको कुछ परिस्थितियों में टीडीएस नहीं देना होता है और साथ में टैक्स में छूट का लाभ भी मिल सकता है। देखिये निचे दिए गए तीन पॉइंट से समझिये।

  • यदि आप निकासी की रकम 50,000 रुपये से कम रखते हैं।
  • यदि आप Form 15G या Form 15H जमा करते हैं।
  • आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत EPF से पैसे निकालने पर मिलने वाले टैक्स पर छूट का दावा किया जा सकता है।

PF से पैसे निकालने के लिए जरूरी दस्तावेज

यदि कोई भी कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पैसे की निकासी करना चाहता है तो उसको इसके लिए आवेदन करना होता है। आवेदन के समय में कुछ जरुरी दस्तावेज की जरुरत पड़ती है और इन दस्तावेजों के बिना पीएफ का पैसा आपको नहीं मिलता। देखिये कौन कौन से दस्तावेजों की आपको जरुरत पड़ने वाली है।

  • UAN (यनिूवर्सल अकाउंट नंबर)
  • बैंक खाते की जानकारी
  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि)

EPF खाताधारक साल में शादी और शिक्षा के लिए तीन बार से अधिक एडवांस की निकासी नहीं कर सकते हैं। यदि आप 10 साल तक नौकरी करते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलने का हकदार बन जाते हैं। PF खाते में जमा पैसे की निकासी पूरी तरह से टैक्समुक्त होती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अर्जित ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। नौकरी छोड़ने से पहले PF से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किए गए हैं। अब, आपको टीडीएस काटना होगा। यदि आप टैक्स में छूट चाहते हैं, तो आप Form 15G या Form 15H जमा कर सकते हैं।

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1 thought on “नौकरी छोड़ने से पहले PF से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव, जानिए क्या है पूरी जानकारी”

  1. My P.F.from 1979 to 2014 is pending since it was manual and UAN no is not available.I am a resident of Lucknow and retired last year.
    I need your support to get the details.I have the P.F.no and duration of employment.The organisation are from Mumbai and Chennai.I can forward the details once I get a green signal.

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