7 लाख 83 हजार किसानों को मिली सब्सिडी: सरकार ने 812 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की
सहायता राशि वितरण का तरीका
सरकार यह धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा करेगी। जिला प्रशासन ने सभी किसानों से अपील की है कि वे इस सहायता का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें।
प्राकृतिक आपदाओं के लिए संशोधित मुआवजा दरें
1 जनवरी, 2024 के सरकारी निर्णय के अनुसार, किसानों को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल क्षति के लिए संशोधित मुआवजा दरों का लाभ मिलेगा।
- सहायता सीमा: अब अधिकतम 3 हेक्टेयर तक की फसल क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा।
तालुका-वार धन आवंटन
नांदेड़ जिले के 7,83,915 प्रभावित किसानों को सहायता राशि दी जाएगी। यहां तालुका-वार आवंटन का विवरण दिया गया है:
तालुका | प्रभावित किसान | मंजूर राशि (करोड़ रु) |
---|---|---|
नांदेड़ | 34,641 | 29.85 |
अर्धपुर | 32,448 | 32.97 |
कंधार | 73,650 | 71.27 |
लोहा | 80,840 | 84.40 |
बिलौली | 36,099 | 46.47 |
नायगांव | 56,172 | 56.64 |
डेगलूर | 61,123 | 50.95 |
मद | 79,603 | 55.92 |
धर्माबाद | 28,795 | 27.26 |
उमरी | 34,038 | 32.70 |
भोकर | 43,059 | 52.19 |
मुदखेड | 30,812 | 29.35 |
हदगांव | 74,228 | 82.27 |
हिमायतनगर | 34,533 | 44.61 |
खरीद | 57,702 | 80.42 |
माहुर | 26,172 | 35.12 |
क्या करें किसान?
जिला प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे निम्नलिखित प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करें:
- ई-केवाईसी: अपने बैंक खातों के साथ ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें।
- दस्तावेज़ तैयार रखें: जमीन और फसल से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें।
- समय पर आवेदन करें: राहत राशि प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें।
निष्कर्ष
यह राहत योजना उन किसानों के लिए एक बड़ी मदद है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण गंभीर नुकसान झेल चुके हैं। तालुका-वार धन आवंटन से यह सुनिश्चित होगा कि सहायता सभी जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे।
सरकार और जिला प्रशासन की इस पहल से न केवल किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।